DHANBAD:धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी हिस्से में स्थित पार्किंग परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. रेलवे प्रशासन यहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा, जिससे ई-व्हीकल चालकों को स्टेशन परिसर में ही चार्जिंग की सुविधा मिल सकेगी. एक बार वाहन चार्ज करने के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है.
यात्रियों की सुविधा और पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नई पार्किंग शुल्क व्यवस्था भी लागू की जाएगी. पहले दो घंटे के लिए कमर्शियल वाहनों से 50 रुपये, कार और टैक्सी से 20 रुपये, ऑटो और टोटो से 10 रुपये, बाइक और स्कूटी से 10 रुपये तथा साइकिल से 5 रुपये लिए जाएंगे. यदि वाहन दो से छह घंटे तक पार्क रहता है तो कमर्शियल वाहन के लिए 75 रुपये, कार और टैक्सी के लिए 30 रुपये, ऑटो और टोटो के लिए 15 रुपये, बाइक और स्कूटी के लिए 15 रुपये तथा साइकिल के लिए 10 रुपये शुल्क देना होगा.
छह से 12 घंटे तक पार्किंग करने पर कमर्शियल वाहनों के लिए 100 रुपये, कार और टैक्सी के लिए 40 रुपये, ऑटो और टोटो के लिए 20 रुपये, बाइक और स्कूटी के लिए 20 रुपये और साइकिल के लिए 15 रुपये निर्धारित किए गए हैं. वहीं 12 से 24 घंटे तक पार्किंग के लिए कमर्शियल वाहन से 200 रुपये, कार और टैक्सी से 80 रुपये, ऑटो और टोटो से 40 रुपये, बाइक और स्कूटी से 40 रुपये तथा साइकिल से 30 रुपये वसूले जाएंगे. मासिक पास की सुविधा भी रहेगी, जिसमें कमर्शियल वाहनों के लिए 5,000 रुपये, कार और टैक्सी के लिए 2,000 रुपये तथा ऑटो और टोटो के लिए 1,000 रुपये शुल्क तय किया गया है. दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट रखने की सुविधा के लिए 24 घंटे का 10 रुपये अतिरिक्त देना होगा.
पार्किंग में वाहनों के प्रवेश और निकास का रिकॉर्ड रखने के लिए टोकन आधारित प्रणाली लागू की जाएगी. इससे पार्किंग अवधि का सटीक हिसाब रहेगा और शुल्क को लेकर विवाद की संभावना कम होगी.
रेलवे प्रशासन पार्किंग क्षेत्र की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा. लंबे समय से बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को फिर से चालू किया जाएगा और उनके कवरेज में आवश्यक सुधार किए जाएंगे. साथ ही पार्किंग स्थल का स्पष्ट मार्किंग कर वाहनों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे.
मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पार्किंग संचालक को स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय दर से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत सही मिलने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ अनुबंध के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
