Jharkhand

झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी राहत! पहले दो प्रसव पर मिलेंगे ₹15 हजार, जानिए कौन ले सकता है योजना का लाभ

Rashmi Prasad
Rashmi Prasad
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टीनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड सरकार की ओर से महिला निर्माण श्रमिकों के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है, जो गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद देकर परिवार पर पड़ने वाले खर्च का बोझ कम कर सकती है. मातृत्व प्रसुविधा योजना श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के तहत संचालित 100 प्रतिशत राज्य प्रायोजित योजना है. इस योजना के तहत पात्र पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को उसके पहले दो प्रसवों के लिए ₹15,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना का लाभ लेने के लिए महिला का झारखंड का निवासी/अधिवासी होना और झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत होना जरूरी है.

क्या है मातृत्व प्रसुविधा योजना?

मातृत्व के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार यह योजना संचालित करती है. खास तौर पर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली पंजीकृत महिला श्रमिकों को इसका लाभ दिया जाता है. योजना के तहत पात्र महिला को पहले दो प्रसवों के लिए कुल निर्धारित सहायता राशि के अनुसार ₹15 हजार प्रति प्रसव की वित्तीय मदद मिलती है. इसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव से जुड़े खर्च में परिवार को आर्थिक सहारा देना है.

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ हर गर्भवती महिला को नहीं मिलता. इसके लिए कुछ निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है. आवेदक महिला झारखंड की निवासी या अधिवासी होनी चाहिए. उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह गर्भवती होनी चाहिए.

इसके अलावा महिला का झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी JBOCW बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक होना जरूरी है. महिला निर्माण क्षेत्र में काम करती हो, जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, कुली, पेंटर आदि. योजना का लाभ केवल पहले दो प्रसवों के लिए ही दिया जाता है.

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना होगा. इनमें आधार कार्ड, झारखंड का आवासीय या अधिवास प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण, ई-श्रम कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाणपत्र और गर्भावस्था का प्रमाण शामिल हैं.

आवेदन करते समय दस्तावेजों को विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित फॉर्मेट और साइज के अनुसार अपलोड करना होगा.

घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले झारखंड श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Shramadhan Portal पर जाना होगा. वेबसाइट के ऊपरी हिस्से में दिए गए Login विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद यहां रजिस्टर करें विकल्प के जरिए नया अकाउंट बनाया जा सकता है.

रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदक को अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजरनेम और पासवर्ड जैसी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल को OTP के माध्यम से सत्यापित करना होगा. सत्यापन पूरा होने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त हो जाएंगे.

आवेदन करने का पूरा तरीका

रजिस्ट्रेशन के बाद वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन करें. इसके बाद Services > BOC Scheme Benefits > Application Form विकल्प पर जाएं. यहां योजना लाभ का आवेदन फॉर्म खुलेगा.

सबसे पहले Basic Details में BOC Registration Number, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर और जिला जैसी जरूरी जानकारी भरें. इसके बाद Choose Scheme विकल्प में मातृत्व प्रसुविधा योजना का चयन करें.

अब Upload Section में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. जानकारी और दस्तावेजों की जांच करने के बाद Submit Request पर क्लिक करें. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक Application ID मिलेगी. इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.

आवेदन का स्टेटस ऐसे करें चेक

आवेदन जमा होने के बाद इसकी जांच तीन स्तरों पर होती है—क्लर्क, श्रम अधीक्षक और DLC. आवेदक पोर्टल पर Services > BOC Scheme Benefits > Application Status में जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है. इसके लिए Application ID दर्ज कर Search पर क्लिक करना होगा. यहां आवेदन की स्थिति, टिप्पणी और तारीख समेत अन्य जानकारी दिखाई देगी. DLC की मंजूरी के बाद आवेदन की स्थिति Approved हो जाती है.

योजना का लाभ लेने से पहले रखें ध्यान

आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें और दस्तावेज स्पष्ट रूप से अपलोड करें. खासकर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण और बैंक खाते की जानकारी सही होना जरूरी है. आवेदन जमा करने के बाद Application ID संभालकर रखें, क्योंकि इसी के जरिए आगे आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है. इस योजना के जरिए झारखंड सरकार पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है. पात्र महिलाओं को आवेदन से पहले अपनी पंजीकरण स्थिति और जरूरी दस्तावेज जरूर जांच लेने चाहिए.