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बिना टिकट सफर करने वाले हो जाए सावधान! अब दोगुना लगेगा जुर्माना, रेलवे ने बाद बदले नियम, 1 जुलाई से होंगे लागू

Varsha Varma CE
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रांची(RANCHI): अगर आप ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट का इस्तेमाल करते हैं, तो अब सावधान हो जाइए. रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों के लिए लागू दंडात्मक नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है. नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अब पहले से कहीं अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा. यह संशोधित व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी.

रेल मंत्रालय की ओर से सभी रेलवे जोनों को जारी निर्देशों के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर अब न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके साथ यात्री से उस दूरी का पूरा किराया भी वसूला जाएगा, जितनी दूरी उसने यात्रा की है. अभी तक यह न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये था, जो वर्ष 2013 से लागू था.

नए नियमों में दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट से यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त प्रावधान किए गए हैं. ऐसे मामलों में रेलवे टिकट को तत्काल जब्त कर सकता है. संबंधित यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा और अतिरिक्त 500 रुपये या उससे अधिक का दंड भी लगाया जा सकता है. यदि यात्री निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करता है तो मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है.

रेलवे ने स्टेशन और ट्रेनों में बिना अनुमति सामान बेचने वाले अवैध वेंडर्स पर भी शिकंजा कसने का फैसला किया है. ऐसे लोगों पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में तीन महीने तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है. बार-बार नियम तोड़ने वालों को एक वर्ष तक की जेल का सामना भी करना पड़ सकता है. इसके अलावा रेलवे परिसरों और ट्रेनों में भीख मांगने, नशे की हालत में हंगामा करने, यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने या अशांति फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.