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LTC Rules Changed: सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश, अब फ्लाइट टिकट 21 दिन पहले करना होगा बुक

Shreya Upadhyay CE
Content Writer & Copy Editor
LTC Rules Changed: सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश, अब फ्लाइट टिकट 21 दिन पहले करना होगा बुक

टीएनपी डेस्क (TNP DESK): केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस समेत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) से जुड़ा नया निर्देश जारी किया है. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 16 जुलाई को जारी सर्कुलर में फ्लाइट टिकट बुकिंग और LTC एडवांस लेने की प्रक्रिया को लेकर नई समय-सीमा तय की है. सरकार का उद्देश्य अंतिम समय में महंगी टिकटों की खरीद पर होने वाले अतिरिक्त सरकारी खर्च को कम करना और यात्रा प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है.

DoPT की समीक्षा में पाया गया कि कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी LTC यात्रा के लिए उड़ान की टिकटें यात्रा से कुछ दिन पहले या उसी सप्ताह बुक कर रहे थे. अंतिम समय में टिकट खरीदने के कारण किराया काफी अधिक पड़ता था, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा था. विभाग ने इसे पहले जारी दिशा-निर्देशों की भावना के विपरीत माना और अब नई समय-सीमा लागू करने का फैसला लिया है. नए निर्देशों के अनुसार, हवाई यात्रा के पात्र सभी सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी LTC यात्रा की योजना पहले से तैयार करें और कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करें. इससे कर्मचारियों को कम किराए का लाभ मिलेगा और सरकार का अनावश्यक खर्च भी कम होगा.

जो कर्मचारी LTC एडवांस लेना चाहते हैं, उन्हें अब अपनी यात्रा शुरू होने की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा. आवेदन के साथ अधिकृत ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट से टिकट और किराए का विवरण दर्शाने वाला प्रिंटआउट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एडवांस राशि वास्तविक यात्रा योजना के आधार पर जारी की जाए. DoPT ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था सभी पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी. विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों से समय पर यात्रा की योजना बनाने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.