INDIA

बड़ी खबर : 2018 न्यू ईयर फायरिंग केस में BJP विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार

Rajnish Sinha
Rajnish Sinha
Sr. Copy Editor

TNP DESK : साल 2018 के चर्चित न्यू ईयर पार्टी फायरिंग मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया है. इस घटना में 45 वर्षीय अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी. कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी माना है. अब उनकी सजा का ऐलान शनिवार को किया जाएगा.

कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-2) के तहत दोषी माना है. इसके अलावा, आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया गया है. अदालत का मानना है कि भीड़भाड़ वाली पार्टी में हथियार से फायरिंग करना ऐसा कृत्य था, जिससे किसी की जान जाने की आशंका का ज्ञान आरोपी को होना चाहिए था.

विधायक राजू कुमार सिंह हिरासत में

दोषसिद्धि के बाद अदालत के आदेश पर विधायक राजू कुमार सिंह को हिरासत में ले लिया गया. वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि यह घटना जानबूझकर नहीं, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी. उन्होंने अदालत से सजा तय करते समय नरमी बरतने की अपील भी की.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी

यह घटना 31 दिसंबर 2018 की रात हुई थी, जब फतेहपुर बेरी स्थित फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी. पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब शनिवार को यह तय किया जाएगा कि दोषी विधायक को कितनी सजा दी जाएगी. इस मामले पर सभी की निगाहें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि सजा की अवधि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकती है.