टीएनपी डेस्क(TNP DESK): CJP के तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके को डिटेन कर लिया है, इससे पहले दीपके को दिल्ली पुलिस ने आज दो नोटिस दिए थे जिसमें उन्हें कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नहीं आने को कहा गया था, क्योंकि वहाँ फिलहाल BNSS की धारा 163 लागू है और दूसरे नोटिस में अभिजीत दिपके, आशुतोष और सौरव को एयरपोर्ट से एहतियातन हिरासत में लेने के बाद कोर्ट में पेश किए जाने का जिक्र है.
दीपके ने लहरा दो तिरंगा रैली की घोषणा की थी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गुरुवार शाम को ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली निकालने की घोषणा की थी. यह रैली कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित करने की घोषणा की गई थी. CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. इसके साथ ही CJP अपने को- कॉनवेनेर आशुतोष रांका और सौरव दास को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का भी विरोध करने वाली थी. रैली को देखते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी.
सेंट्रल पार्क दो दिन बंद रखने का फैसला
रैली से पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. हालांकि, परिषद ने पार्क को बंद रखने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है. दूसरी ओर, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 लागू है. ऐसे में यहां लोगों के जुटने और किसी तरह के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सतर्क है.
CJP के फाउन्डर अभिजीत दीपके ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है. उन्होंने गुरुवार रात करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस उन्हें गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह तक गिरफ्तार कर सकती है. इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. उनका आरोप है कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं.
अभिजीत दीपके ने अपने बयान में कहा कि वे इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश में तिरंगा फहराने के लिए जेल जाना पड़े, तो वे इसके लिए भी तैयार हैं. हालांकि, उनकी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर पुलिस की ओर से किसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.