Bihar

बिहार में NCL सर्टिफिकेट पर नया निर्देश, जाति-आवास-आय प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी राहत

Rajnish Sinha
Rajnish Sinha
Sr. Copy Editor

पटना (PATNA) : बिहार में आरक्षण और क्रीमीलेयर को लेकर चल रही चर्चा के बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने Non-Creamy Layer यानी NCL Certificate जारी करने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि पहले से लागू विभागीय नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाए और आवेदकों से अनावश्यक दस्तावेज न मांगे जाएं. यह कोई नई क्रीमीलेयर सीमा या आरक्षण नीति नहीं है. सरकार ने मुख्य रूप से मौजूदा नियमों के सही तरीके से क्रियान्वयन पर जोर दिया है.

पहले तीन अलग प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य नहीं 

विभाग ने 16 अगस्त 2012 के परिपत्र संख्या 11490 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि NCL Certificate के लिए जाति, निवास और आय से संबंधित जानकारी आवश्यक है. हालांकि, आवेदन करने से पहले इन तीनों के अलग-अलग प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए. नियमों के मुताबिक निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर सीधे NCL प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है. इससे सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे BC/EBC उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है.

NLC में जाति और निवास की जानकारी भी 

सरकारी निर्देश के अनुसार NCL Certificate में आवेदक की जाति और निवास से संबंधित विवरण भी दर्ज होता है. पुराने विभागीय प्रावधानों के तहत इसे जाति और आवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दिए जाने की व्यवस्था भी बताई गई है. इसका उद्देश्य एक ही जानकारी के लिए आवेदक को बार-बार अलग दस्तावेज बनवाने की परेशानी से बचाना है. 5 दिसंबर 2017 के परिपत्र संख्या 15440 के प्रावधानों को भी दोहराया गया है. इसके मुताबिक पहले से जारी NCL Certificate को हर बार नया बनवाना जरूरी नहीं होना चाहिए. यदि संबंधित व्यक्ति अब भी क्रीमीलेयर में नहीं आता है तो निर्धारित स्वयं शपथ पत्र Form-XVIII B के आधार पर पुराने प्रमाण पत्र की वैधता स्वीकार की जा सकती है.

माता-पिता की आय की गणना पर निर्देश 

सरकार ने आय की गणना में केंद्र के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है. निर्देश में विशेष रूप से माता-पिता की वेतन और कृषि से होने वाली आय को जोड़कर वार्षिक आय तय नहीं करने से संबंधित प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है. बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ NCL Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. प्रमाण पत्र अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर जारी किए जाते हैं. डिजिटल व्यवस्था के जरिए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी गई है. सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि NCL से जुड़े पुराने नियमों का शत-प्रतिशत पालन हो, ताकि BC और EBC आवेदकों को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े.

 

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