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बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पर बड़ी घोषणा, आवेदन करने वालों का ही होगा स्थानांतरण,पढ़ें पूरी खबर

Rajnish Sinha
Rajnish Sinha
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पटना (PATNA) : बिहार सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह स्वैच्छिक (ऐच्छिक) होगा. किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर उसकी इच्छा के बिना नहीं किया जाएगा. केवल वे शिक्षक, जो ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे उनका ही स्थानांतरण किया जाएगा.

30 विद्यालयों का विकल्प

शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी. इच्छुक शिक्षकों को विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान प्रत्येक शिक्षक को 30 विद्यालयों का विकल्प दिया जाएगा. शिक्षक अपनी पसंद के अनुसार इन 30 विद्यालयों का चयन कर सकेंगे.

पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहेगी

उन्होंने कहा कि ट्रांसफर केवल उन्हीं 30 विद्यालयों में से किसी एक में किया जाएगा, जिन्हें शिक्षक ने स्वयं चुना होगा. इसके अलावा किसी अन्य विद्यालय में शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहेगी.

चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं 

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों नहीं को किसी प्रकार के भ्रम या चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है. नई नियमावली के तहत सभी प्रक्रियाएं स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लागू की जाएंगी. विभाग का उद्देश्य शिक्षकों को उनकी सुविधा के अनुसार स्थानांतरण का अवसर देना है ताकि वे बेहतर माहौल में अपनी सेवाएं दे सकें.

अनावश्यक विवादों की संभावना भी कम होगी

सरकार का मानना है कि नई ट्रांसफर नीति से शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी. साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक विवादों की संभावना भी कम होगी.

आवेदन की प्रक्रिया और समय-सारिणी जारी करेगा

शिक्षा विभाग जल्द ही पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया और समय-सारिणी जारी करेगा. इसके बाद इच्छुक शिक्षक निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकेंगे. नई व्यवस्था के लागू होने से राज्य के हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

 

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