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Patna Traffic: अब मनमाने ढंग से नहीं रोक सकेंगे बस-ऑटो, नियम तोड़ा तो मौके पर होगी कार्रवाई

Saumya Shukla
Saumya Shukla
Reporter | Copy Editor

पटना (PATNA): बस, ऑटो और ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए अब ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होगा. सरकारी और निजी बसों को निर्धारित बस स्टॉप पर ही यात्रियों को चढ़ाना और उतारना होगा. बस स्टॉप से आगे या पीछे गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर ही कार्रवाई करेगी. नए नियमों को रविवार से सख्ती से लागू करने की तैयारी है.

शनिवार को ट्रैफिक पुलिस, डीटीओ, परिवहन निगम और ऑटो संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. इसमें शहर में लगने वाले जाम को कम करने और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए कई फैसले लिए गए. ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने अधिकारियों और ऑटो संघ के प्रतिनिधियों के साथ नियमों को लागू करने को लेकर चर्चा की.

बस स्टॉप के अलावा कहीं और रोकी बस तो होगी कार्रवाई

सरकारी और निजी बसों को अब तय बस स्टॉप पर ही रोकना होगा. सड़क पर अपनी सुविधा के हिसाब से यात्रियों को चढ़ाने या उतारने पर चालक और ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई होगी.

जीपीओ स्थित मल्टी मॉडल हब से निकलने वाली बसों को गेट बंद करके ही बाहर आना होगा. जीपीओ गोलंबर या मुख्य सड़क पर बस रोककर यात्रियों को बैठाने पर जुर्माना वसूला जाएगा.

राजाबाजार फ्लाईओवर पर हुए बस हादसे को देखते हुए परिवहन निगम की सिटी बसों के चालकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि चालकों को नियमों की सही जानकारी देकर सड़क हादसों को कम किया जा सकता है.

1 अक्टूबर से ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की ट्रेनिंग

शहर के चौक-चौराहों पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की जांच भी की जाएगी. इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरूरी कागजात देखे जाएंगे. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो वाहन जब्त किया जाएगा.

1 अक्टूबर से लाइसेंस प्राप्त ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए तीन घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद डीटीओ की ओर से प्रमाणपत्र दिया जाएगा. प्रमाणपत्र के बिना ऑटो और ई-रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं होगी.

बैठक में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस, बैच और आई-कार्ड लागू करने की मांग भी रखी गई.

पटना के कई इलाके जाम के हॉटस्पॉट

ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जाम वाले कई इलाकों को चिह्नित किया है. इनमें जीपीओ गोलंबर, पटना जंक्शन, डाकबंगला चौराहा, करगिल चौक, बोरिंग रोड चौराहा, हड़ताली मोड़, मीठापुर फ्लाईओवर, सगुना मोड़, अनीसाबाद गोलंबर, कंकड़बाग मेन रोड, अशोक राजपथ, राजाबाजार और बाइपास-जीरोमाइल समेत कई इलाके शामिल हैं.

इन जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई बढ़ाई जाएगी.

बिना VLTD वाले यात्री वाहनों पर भी कार्रवाई

पटना में बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD के चल रहे यात्री वाहनों पर भी शिकंजा कसेगा. ऐसे वाहनों को नया परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.

स्कूल बस, टैक्सी, ओला-उबर और सिटी बस बिना VLTD के पकड़ी जाती है तो वाहन मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. टोल प्लाजा और प्रमुख चौराहों पर लगे CCTV कैमरों से भी ऐसे वाहनों की निगरानी की जाएगी.

डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा के लिए येलो नंबर प्लेट वाले यात्री वाहनों में VLTD लगाना जरूरी है.

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