Bihar

हर्ष फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक राजकुमार सिंह दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

Priyanka Kumari CE
Sr. Content Writer
हर्ष फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक राजकुमार सिंह दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

पटना (PATNA):बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजकुमार सिंह को कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है.दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.विधायक राजकुमार सिंह पर आरोप था कि एक समारोह के दौरान उन्होंने हर्ष फायरिंग की थी, जिसमें अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोली लग गई थी. आरोप के अनुसार, यह गोली राजकुमार सिंह की ओर से चली थी.इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

2018 का है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह पूरा मामला वर्ष 2018 का है.अदालत ने उन्हें IPC की धारा 304 भाग-II (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है.कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.यह मामला नए साल के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें डॉ. अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी. अदालत ने माना कि आरोपी की लापरवाही और हथियार का गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल इस दुखद घटना का कारण बना.इस फैसले को हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक प्रवृत्ति पर सख्त न्यायिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

नए साल के जश्न के दौरान हुई थी हर्ष फायरिंग

यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित रोज़ फार्म हाउस में नए साल के जश्न की पार्टी चल रही थी. इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें अर्चना गुप्ता को गोली लग गई. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में करीब 8 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राजकुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई है.