टीएनपी डेस्क (TNP DESK):ग्लोबल खान इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के संचालक खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई. कोर्ट ने फिर से केस डायरी मंगवाई है.अगले दो दिनों के लिए खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, यानी 27 जून तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
रौशन आनंद के पक्ष के दो लोगों को मिली जमानत
आपको बता दें कि गोलीकांड मामले में कुल 7 लोगों की शिकायत पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन दो लोगों के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमे रोशन आनंद सर के पक्ष के दो लोग शामिल है.दोनों को जमानत दे दी गई है. आपको बता दें कि खान सर के दो बॉडीगार्ड 4 जून से जेल में बंद हैं, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बार-बार टल रही है.वहीं, खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर कन्हैया सिंह समेत दो अन्य लोगों ने भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर भी सुनवाई नहीं हो पाई है.हालांकि, रोशन आनंद सर पक्ष के दो लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है.
केस डायरी से बढ़ सकती है खान सर की मुश्किलें
आपको बता दें कि अगर केस डायरी कोर्ट में पेश की जाती है, तो खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुलिस ने केस डायरी में लिखा है कि आत्मरक्षा के लिए फायरिंग नहीं की गई थी, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी.पुलिस के मुताबिक, जब फायरिंग की गई तब तक तोड़फोड़ करने वाले लोग वहां से जा चुके थे. ऐसे में फायरिंग और तोड़फोड़ के बीच 20 मिनट का अंतर था. इसलिए आत्मरक्षा के लिए फायरिंग किए जाने की बात को पुलिस ने गलत बताया है.
