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Bihar

माट साहेब संभल जाइए! रील बनाने पर जा सकती है नौकरी,  बिहार में शिक्षा विभाग का सख्त आदेश

Samiksha Singh
Samiksha Singh
Sr. Content Writer

TNP DESK- बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब विद्यालय परिसर में निजी रील या वीडियो बनाकर Instagram, Facebook समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी. शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय ने 4 नवंबर को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है. आदेश में सरकारी सेवक आचार नियमावली का हवाला देते हुए शिक्षण कार्य में बाधा डालने और विद्यार्थियों की निजता प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गई है.

विभाग ने पढ़ाई के दौरान बच्चों को वीडियो में शामिल करने, बिना अनुमति बाहरी लोगों के स्कूल परिसर में प्रवेश और आपत्तिजनक या अभद्र सामग्री पोस्ट करने पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, राष्ट्रीय पर्वों, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान और गणमान्य व्यक्तियों के निरीक्षण जैसे कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के लिए लिखित अनुमति मिलने पर छूट दी जा सकती है. शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है. अब सरकारी स्कूलों में निजी सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी बढ़ने की संभावना है.