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बिहार में भूमिहीन परिवारों के लिए खुशखबरी! सरकार देगी ज़मीन, जानें आवेदन का तरीका

Rajnish Sinha
Rajnish Sinha
Sr. Copy Editor

पटना(PATNA): बिहार में वासभूमि से वंचित पात्र परिवारों को जमीन का अधिकार दिलाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 'अभियान बसेरा' चलाया जा रहा है. इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवार अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. विभाग ने लोगों से स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदन देने के लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय आने की जरूरत नहीं है.

आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

अभियान बसेरा का लाभ लेने के इच्छुक परिवार को आवेदन में अपने सभी पारिवारिक सदस्यों की जानकारी और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर देना होगा. आवेदक के साथ पति या पत्नी और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां भी जमा करनी होंगी. इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र की प्रति देना आवश्यक है. पहचान और निवास से संबंधित दस्तावेज के रूप में उपलब्धता के अनुसार राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र लगाया जा सकता है. परिवार का हाल का सामूहिक फोटो भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

वासयोग्य जमीन नहीं होने का देना होगा शपथ पत्र

आवेदक को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र भी देना होगा. इसमें यह घोषणा करनी होगी कि परिवार के पास रहने योग्य अपनी जमीन नहीं है. साथ ही यह भी बताना होगा कि परिवार को पहले किसी सरकारी योजना के माध्यम से वासभूमि आवंटित नहीं की गई है. अगर संबंधित परिवार वर्तमान में किसी सरकारी जमीन पर रह रहा है, तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मौजा, खाता और खेसरा संख्या जैसी जानकारी आवेदन में दी जा सकती है. पुराने निवास से संबंधित प्रमाण या अन्य उपलब्ध साक्ष्य भी आवेदन के साथ लगाए जा सकते हैं.

पटना मुख्यालय आने की जरूरत नहीं

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दोहराया है कि पात्र परिवारों को अपने अंचल कार्यालय में ही आवेदन देना है. यदि कोई व्यक्ति या संस्था लोगों को भ्रमित कर आवेदन के नाम पर जिलों से पटना मुख्यालय लाती है तो ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति या संस्था की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अभियान बसेरा के तहत बिहार में अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है. सरकार का उद्देश्य है कि पात्रता रखने वाला कोई भी वासभूमिहीन परिवार जमीन के अधिकार से वंचित न रहे.

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