बगहा (BIHAR) : बगहा से बड़ी खबर सामने आई है. चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज समेत मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना. पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है.
आजीवन कारावास की सजा
बगहा के रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 से जुड़े चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने मृतक पिंटू यादव की हत्या के मामले में अनीता देवी और उसके दो बेटों गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
बेरहमी से हत्या कर दी गई थी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिंटू यादव की हत्या अनीता देवी के इशारे पर उसके दोनों बेटों ने की थी. यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में हुई थी, जहां आपसी विवाद के दौरान पिंटू यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया. इसके अलावा अन्य गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि तीनों आरोपी हत्या के दोषी हैं.
तीनों दोषियों को आजीवन कारावास
अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी पर पहले से करीब एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इस फैसले की एक खास बात यह भी रही कि नए बीएनएस कानून लागू होने के बाद महज दो वर्षों के भीतर इस चर्चित मामले का निपटारा हो गया. इससे न्यायिक प्रक्रिया की तेजी भी देखने को मिली.
अदालत के फैसले के बाद मृतक पिंटू यादव के परिवार ने संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है. वहीं अभियोजन पक्ष ने इसे मजबूत जांच, पुख्ता साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया.
