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विष्णु अग्रवाल को मिलेगी जमानत या जायेंगे जेल, पावर ब्रोकर प्रेमप्रकाश का क्या होगा?

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 2:15:39 AM

टीएनपी डेस्क (Tnp desk):-चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन सहित अन्य जमीनों के फर्जीवाड़ा मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल की गर्दन फंसी हुई है और इसमें आरोपी है. दरअसल, विष्णु अग्रवाल और सत्ता के करीबी माने जे वाले प्रेम प्रकाश की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई टल गई. आज यानि बुधवार को विष्णु अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई होगी. इससे यह मालूम पड़ेगा कि विष्णु जेल जायेंगे या फिर बाहर रहेंगे. वही प्रेम प्रकाश की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी.ईडी की विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में दोनों याचिकाएं मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड थी, लेकिन, कोर्ट नहीं बैठने के कारण यह टल गई . दरअसल, कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने कई बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी. वही, प्रेम प्रकाश ने 11 सितंबर को जमानत याचिका दाखिल की है.

आपको बता दे जमीन घोटाले मामले में बीते 31 जुलाई को शाम करीब चार बजे न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आए हुए थे. इस दौरान अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले के 13वें आरोपी के रूप में उनकी गिरफ्तारी हुई है.

जेल में बंद हैं प्रेमप्रकाश

इधर, जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री करने के सिलसिले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी 11 अगस्‍त को 14वें आरोपित के रूप में हुई थी. बीते साल 25 अगस्‍त को साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन के मामले में प्रेमप्रकाश की गिरफ्तारी हुई थी. तभी से ही वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है. राजनीतिक गलियारों और नौकरशाहों से प्रेम प्रकाश की अच्छी पकड़ है और उनके करीबी माने जाते हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है रिट पीटिशन

गौरतलब है कि इस मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने तलब किया है. लेकिन, एकबार भी वह नहीं पहुंचे. उन्हें तीन बार समन भेजा जा चुका है. सीएम सोरेन ने भी इसे गैरकानूनी बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट पीटिशन दायर कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिस पर अब 15 सितंबर को सुनवाई होनी है

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