धनबाद(DHANBAD):धनबाद न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेश कुमार को चेक की राशि ब्याज सहित एक महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.मामला झरिया निवासी पूनम कुमारी से जुड़ा है.
देवर को धनबाद कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
बताया जा रहा है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के बदले पंचायत के माध्यम से 2 लाख 75 हजार रुपये भुगतान करने का निर्णय हुआ था.आरोप है कि इसके बावजूद पूनम कुमारी को पूरी राशि नहीं दी गई।इसी दौरान राजेश कुमार ने अपनी भाभी पूनम कुमारी को 55-55 हजार रुपये के चार चेक दिए थे. इनमें से एक चेक का भुगतान बैंक द्वारा कर दिया गया, जबकि बाकी तीन चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए.
एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश
चेक बाउंस होने के बाद पूनम कुमारी ने धनबाद न्यायालय में सीपी केस दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी.मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी को चेक की राशि ब्याज सहित एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया.फैसले के बाद पूनम कुमारी ने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट है उन्होंने बताया कि पति की मौत के बाद बेटी की शादी के लिए वह लगातार अपने देवर से पैसे की मांग कर रही थीं, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा था.अब कोर्ट के फैसले से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.
रिपोर्ट-नीरज कुमार