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झारखंड हाई कोर्ट से ज़मानत याचिका हुई खारिज तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व डीसी छवि रंजन, लगाई बेल की गुहार

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 2:12:10 AM

रांची (RANCHI) : राजधानी के चर्चित लैंड स्कैम के आरोपी व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल रांची के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानि की पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज की थी. ऐसे में अब छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट से बेल की गुहार लगाई है.

बताते चले कि बीते 6 अगस्त को ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानच याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से मना किया था. जिसके बाद छवि रंजन ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

ज्ञात हो की छवि रंजन ने जिस मामले में बेल मांगी है, वह रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा केस है. इस केस में छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल, इम्तियाज खान और दिलीप घोष पर आरोप लगे हैं. इसी केस के एक अभियुक्त अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बेल दी है, जिसके बाद छवि रंजन भी इसी उम्मीद में हैं की शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी जमानत दे.

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