रांची (RANCHI): प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC से जुड़े हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू उर्फ पल्टा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उसे डबल मर्डर और लेवी वसूली से जुड़े मामले में जमानत दे दी है. यह मामला चतरा जिले से संबंधित है, जहां उस पर दो लोगों की हत्या का आरोप है.
महेंद्र गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए कई महत्वपूर्ण दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी.
अदालत ने जमानत देते समय स्पष्ट किया कि आरोपी को एक पारिवारिक सदस्य को जमानतदार के रूप में प्रस्तुत करना होगा. इस शर्त के साथ ही उसे राहत दी गई है. कोर्ट के इस फैसले को आरोपी के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.
यह मामला चतरा जिले के कुंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पुलिस ने वर्ष 2024 में पंकज बिरहोर और बीसा बिरहोर की हत्या के आरोप में महेंद्र गंझू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इस केस में उसे नामजद आरोपी बनाया गया था. इसके अलावा उस पर संगठन के नाम पर लेवी वसूलने का भी आरोप है.
पुलिस की जांच के दौरान उसे इस मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले की सुनवाई जारी रहेगी. इस फैसले के बाद क्षेत्र में इस केस को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है.