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गर्भवती पत्नी और बेटी के हत्यारे को मिली सजा, जानिए सिमडेगा में हुए इस हत्याकांड पर कोर्ट ने क्या दिया फैसला

गर्भवती पत्नी और बेटी के हत्यारे को मिली सजा, जानिए सिमडेगा में हुए इस हत्याकांड पर कोर्ट ने क्या दिया फैसला

सिमडेगा(SIMDEGA): कोई 4 साल पहले सिमडेगा में एक दर्दनाक कांड हुआ था.यह कांड किसी और ने नहीं, बल्कि एक परिवार के मुखिया ने ही किया था. एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी और चार साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हम आपको बता दें कि 21 जून 2018 को सिमडेगा जिले के बानो थाना अंतर्गत बुमुल्डा प्रधान टोली में मनकरण भोक्ता नामक एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी बसंती देवी और 4 साल की बच्ची मनीषा कुमारी की हत्या कर दी थी. इन दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई थी. पुलिस ने मनकरण भोक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पुलिस ने इस मामले में सभी साक्ष्य इकट्ठा किया और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया. गुरुवार को इसी मामले में सिमडेगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मनकरण भोक्ता को आजीवन कारावास की सजा और 10000 रुपए जुर्माना लगाया. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए. सजा सुनाने वाले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का नाम राजकमल मिश्रा है.

Published at:08 Jun 2023 11:47 PM (IST)
Tags:SimdegaJharkhandThe killer of pregnant wife and daughter was punished
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