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जमीन कारोबारी बिपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानिए कोर्ट ने क्या दिया आदेश

जमीन कारोबारी बिपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानिए कोर्ट ने क्या दिया आदेश

रांची(RANCHI )- जमीन घोटाला मामले में कई आरोपी जेल में बंद हैं. 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट में कार्रवाई चल रही है. इस बीच जेल में बंद आरोपी जमानत याचिका दायर कर राहत की चाहत रखते हैं. इसी मामले में जमीन कारोबारी बिपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय भी जेल में बंद हैं. पिछले 15 अप्रैल को दोनों को ईडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. इन दोनों ने पीएमएलए की विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की है.

कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर क्या किया है

PMLA कोर्ट में इन दोनों ने जमानत याचिका दाखिल की है. 9 अगस्त को प्रियरंजन सहाय और 22 अगस्त को बिपिन सिंह ने जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी. ईडी और दोनों जमीन कारोबारियों के वकील ने पक्ष रखे. जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. पी एम एल ए कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जमानत पर हैं.

Published at:11 Sep 2024 02:08 PM (IST)
Tags:Jharkhand newsRanchi newsLand scam in jharkhandLand scam ranchibail plea of land dealers Bipin Singh8.86 acres of land in fraud caseJharkhand high court
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