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कुसुंडा में कोयला चोरों का आतंक : मैनेजमेंट के अनुरोध पर निषेधाज्ञा लागू 

BY -
Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 6:01:42 PM

धनबाद (DHANBAD) | अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक ने न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी पैच सी, अलकुसा क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा लागू  कर दी है. कुसुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक ने पत्र लिखकर कहा है कि न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी पैच सी, अलकुसा के चारों तरफ घनसाडीह, काली बस्ती, राजपूत बस्ती, न्यू दिल्ली बस्ती एवं अन्य छोटी बस्तियां है.  इन बस्तियों से प्राय बहुत से लोग कोयला चोरी के उद्देश्य से माइंस के अंदर घुसते है.  

अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से रहता है खतरा का डर 

अनाधिकृत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रायः माइंस के कार्यों को रोकना पड़ता है. अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के कारण भारी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा माइंस के सुचारू रूप से संचालन एवं दुर्घटना की संभावना से बचने के लिए न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी पैच सी, अलकुसा क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में निषेधाज्ञा लगाने का अनुरोध किया गया था. अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कुसुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक के तथ्यों से संतुष्ट होकर लोक परिशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से न्यू गोधर कुसुंडा कोलियरी पैच सी, अलकुसा क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा लागू  की जाती है.

हरवे हथियार एवं अग्नेयास्त्र के साथ चलने पर रहेगा प्रतिबन्ध 

 निषेधाज्ञा के दौरान उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा. यह प्रबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बलों, कंपनी के पदाधिकारी एवं कर्मियों, प्रतिष्ठान के कार्य से आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहनों पर लागू नहीं रहेगा. इसी प्रकार विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने-जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जानेवाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो

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