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टैक्स में राहत : इस साल के बजट में टैक्सपेयर्स को कितना होगा फायदा, जानें किस स्लैब में हुए कितने बदलाव  

BY -
Shivani CE
Shivani CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 2:29:09 AM

टीएनपी डेस्क : मोदी सरकार के तीसरे शासनकल में आज 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की गई है. इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार, अब 3 लाख तक के वेतन पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. नए टैक्स स्लैब के तहत 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से, 7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% के हिसाब से, 10 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15%, 12 से लेकर 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होगा. साथ ही फैमिली पेंशन में कटौती 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है. वहीं, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. इसमें पुराने दरों से ही टैक्स की कटौती होगी.

टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा

वहीं, इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम के स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव किया गया है. 50,000 रुपये से बढ़ाकर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये कर दिया गया है. बता दें कि, पहले 15 लाख 75 हजार की इनकम पर 1 लाख 57 हजार 500 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इन बदलाव के बाद 1 लाख 40 हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा. जिससे टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होने वाला है.

नई इनकम टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब 

नए टैक्स रिजिम में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

3 से 7 लाख रुपये तक की आय वालों को 5% टैक्स देना होगा.

7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्‍स 

10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स

15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होगा.

पुराने टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब 

2 लाख 50 हजार रुपये तक की आय पर टैक्स की छूट.

2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स,

5 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स

10 से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स.

बता दें कि, पुरानी टैक्स स्लैब के अनुसार 5 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.50 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% की दर से बनने वाले (12,500 रुपये) टैक्स पर सरकार द्वारा रिबेट दिया जाता है.

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