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जमादार को 1 हजार घूस लेना पड़ा महंगा, अब कोर्ट ने ठहराया दोषी, जानिए पूरा मामला

जमादार को 1 हजार घूस लेना पड़ा महंगा, अब कोर्ट ने ठहराया दोषी, जानिए पूरा मामला

रांची - महज एक हजार रुपए घूस लेने के मामले में एक जमादार को अब सजा मिलने वाली है. कोर्ट ने जमादार को साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया है. यह मामला लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना से जुड़ा हुआ है. 28 नवंबर को कोर्ट सजा सुनाएगी. 

जानिए इस घूसखोरी के मामले को विस्तार से

यह मामला 2017 का है. लोहरदगा जिले के कुडू थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक यानी जमादार सेवाय सुरीन को एसीबी ने₹1000 घूस लेते ही गिरफ्तार किया था. दरअसल मामला यह था की मोहम्मद अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल थाना में जब्त कर ली गई थी. कोर्ट ने थाना प्रभारी को मोटरसाइकिल छोड़ने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश को लेकर जब मोहम्मद अब्दुल रशीद थाना पहुंचे तो वहां मौजूद जमादार यानी सहायक अवर निरीक्षक सेवेयान सुरीन ने  1000 रुपए की मांग की. मोहम्मद अब्दुल रशीद रिश्वत नहीं देना चाहता था उसने एसीबी के रांची स्थित कार्यालय में संपर्क किया. मामले का सत्यापन किया गया तो मामला सही पाया गया. तब फिर ACB यानी भ्रष्टाचार नियंत्रित ब्यूरो ने जाल बिछाकर सेवेयान सुरीन को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था.आरोपी सेवेयान सुरीन को एसीबी की विशेष अदालत में साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया है.28 नवंबर को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी.

Published at:27 Nov 2024 10:05 PM (IST)
Tags:Jharkhand newsRanchi newsACBCrime newsTaking a bribe of Rs 1000corruption control bureaujamadar arrested
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