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निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज,बढ़ी मुश्किलें

रांची(RANCHI): रांची मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को राहत नहीं मिली है. ईडी की विशेष अदालत में उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. पूजा सिंघल के मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई चल रही है. इसलिए इसके गठन से पूर्व आरोप मुक्त करने के संबंध में पूजा सिंघल की याचिका पर राहत नहीं दी जा सकती है.

निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की इस याचिका पर दोनों पक्ष की ओर से वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे थे. मालूम हो कि ईडी की विशेष अदालत ने इस मामले में आर्डर रिजर्व रखा था. उल्लेखनीय है कि मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल पिछले मई महीने से ईडी की गिरफ्त में हैं.

क्या है मामला 

 6 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के आवास और प्रतिष्ठान के अलावे उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की थी.छापेमारी में ईडी को सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19 करोड़ 31 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी जब तक किए गए थे. सुमन कुमार सिंह फिलहाल जेल में ही है. ईडी ने कुछ माह पूर्व पल्स सुपर स्पेशयालिटी हॉस्पिटल को अटैच भी कर लिया था. पूजा सिंघल पर आरोप गठन पर सुनवाई चल रही है. इस बीच पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर आरोप मुक्त होने का आग्रह कोर्ट से किया गया था जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया.

Published at:03 Apr 2023 01:03 PM (IST)
Tags:jharkhandranchiIAS puja singhalpuja singhal discharge petition rejectedthenewspost
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