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सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका 23 जून तक टाली

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 1:58:04 AM

टीएनपी डेस्क (TNP DESK):- सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 23 जून तक के लिए टाल दी है. शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने अभिषेक झा को कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया. पीठ ने इस पर कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर है और यह उचित होगा कि वह सरेंडर कर नियमित जमानत की मांग करें

बेटी की बीमारी का दिया गया हवाला

पूजा के पति अभिषेक झा की और से पेश वकील ने कहा कि , वे एक कारोबारी है औऱ अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं. क्योंकि उनकी बेटी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है. वकील ने दलील दी कि इस अदालत ने उनकी पत्नी को बेटी की देखभाल के लिए दो बार अंतरिम जमानत दी है. इस पर कोर्ट ने वकील से कहा कि इन गतिविधियों में शामिल होने से पहले आपको यह सब सोचना चाहिए था. हम आपको इस तरह के मामले में अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दी थी अंतरिम जमानत

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि, वह उस पीठ का हिस्सा थे जिसने पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी थी. लिहाजा, मामले के तथ्यों को जानते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी और 10 फरवरी को सिंघल को मनी लाउंड्रिंग मामले में उनकी बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी थी.

झारखंड हाईकोर्ट ने की थी याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी. दरअसल, हाईकोर्ट ने 18 मई को झा की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें चार सप्ताह के भीतर अदालत के सामने सरेंडर करने को कहा था

Tags:Pooja Singhal's husband Abhishek JhaSupreme Court defers anticipatory bail plea of ​​Pooja Singhal's husband Abhishek JhaSupreme Court​​Pooja Singhal'sSupreme Courtपूजा सिंघल के पति की जमानत याचिका खारिजसुप्रीम कोर्ट में सुनवाईअभिषेक झा और पूजा सिंघल

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