रांची (RANCHI): रिम्स की बदहाली पर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने रिम्स के डायरेक्टर को सभी तरह की जांच और दवा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को कहा कि हर व्यक्ति की जान की कीमत होती है, इसलिए रिम्स प्रशासन को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए. इलाज में उपयोग होनेवाली दवा, सिरिन्ज, बैंडेज,सिरिन्ज और अन्य उपयोग होने वाले सामान खत्म होने से पहले ही मांग लेने के निर्देश दिए गए हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है की रिम्स की मशीनें खराब रहती हैं .जो भी मरीज आते हैं उन्हें बाहर जाकर लैब में इलाज कराना पड़ता है. बाहर की दुकानदारी को बंद करने का कडा निर्देश कोर्ट ने दिया है. रिम्स डायरेक्टर को तत्काल इस व्यवस्था को सुचारु करने का निर्देश दिया है. इसकी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 14 OCTOBER को होनेवाली है. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक भी अदालत में हाजिर हुए.