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सिमडेगा:हत्या की आरोपी महिला को मिली आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का लगाया जुर्माना

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 6:50:35 PM

सिमडेगा(SIMDEGA): सिमडेगा जिला सिविल कोर्ट में पीडीजे राजकमल मिश्रा की कोर्ट ने टांगर थाना काण्ड संख्या 04/18 के तहत हत्या के एक मामले में हुए सुनीता देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10000 जुर्माने की सजा सुनाई है.

हत्या के बारे में जानिए

बता दें कि 04 जनवरी, 2018 को ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के केरिया पाहन टोली निवासी ज्योति लुगुन के पिता की हत्या सुनीता देवी ने कुल्हाडी से मार की थी जिसके बाद ज्योति लुगुन की शिकायत पर पुलिस के द्वारा अभियुक्त सुनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.पुलिस के अनुसार उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया.कुल्हाडी बरामद किया गया था. अनुसंधान के क्रम में साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 09 गवाहों को पेश किया गया. इस काण्ड में अनुसंधानकर्ता डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा थे.न्यायालय में विचारण के क्रम में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव गवाह और दलीलें पेश की.

Tags:JharkhandSimdegaCrimeWoman accused of murderSimdega policeSimdega civil court

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