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Saraikela News: गौरी घाट पर हो रहे अवैध बालू खनन पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, निर्देश के बाद एनजीटी की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त 

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 4:10:26 AM

सरायकेला(SARAIKELA):सरायकेला के चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन हो रहा है.जिसपर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है. इसे लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर एनजीटी ने गुरुवार को कपाली गौरी घाट पर अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की है. आपको बताये कि हाईकोर्ट द्वारा मीडिया खबरों पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी को कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए, इसके बाद एनजीटी द्वारा डोबो गौरी घाट पर कार्रवाई को लेकर तीन सदस्य टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा मंगलवार को गौरी घाट पर छापेमारी की गई. इसमे मुख्य रूप से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी, जिला कार्यपालक दंडाधिकारी समेत सरायकेला एडीएम शामिल थे, कार्रवाई के दौरान यहां से भारी मात्रा में अवैध बालू स्टॉक को जब्त किया गया है.  

हाईकोर्ट ने अवैध बालू खनन मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी को निर्देशित किया है

  कार्रवाई के संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हाईकोर्ट ने अवैध बालू खनन मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी को निर्देशित किया है, आज किए गए छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी कोर्ट में 15 अप्रैल को सौंप जाएगा, जिस पर अगली सुनवाई होनी है,आपको बताये कि गौरी घाट से बड़े पैमाने पर भारी मात्रा से दिन-रात अवैध बालू खनन संबंधित मामले सामने आ रहे थे ,जिस पर स्थानीय जिला प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा खानापूर्ति कार्रवाई की जाती रही है.  

स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने मामले पर अधिकारियों ने साधी चुप्पी

  कपाली गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर एनजीटी द्वारा गठित टीम में मौजूद अधिकारियों ने चुप्पी साध ली, उन्होंने कहा कि फिलहाल मामला एनजीटी कोर्ट में लंबित है, जिस पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते. इस कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबार करने वालों में हड़कम्प मचा हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि मामले में बड़ी कार्रवाई होगी. 

 रिपोर्ट-वीरेंद्र मंडल   

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