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पलामू में नियम ताक पर, बिना टेंडर के ही शुरू हुआ स्टेडियम का काम, नगर आयुक्त ने लगाई रोक

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 1:11:09 AM

पलामू (PALAMU): मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 22 स्थित पलामू क्लब में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के नवीनीकरण को लेकर विवाद सामने आया है. आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया. मामला सामने आते ही नगर आयुक्त ने तत्काल काम रुकवाने का निर्देश दिया है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मौके पर निर्माण कार्य चलता मिला, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि काम किस ठेकेदार के जरिए कराया जा रहा था. कार्यस्थल पर मौजूद मजदूरों ने भी ठेकेदार या एजेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही.

नगर निगम द्वारा जारी अतिअल्पकालीन निविदा सूचना के मुताबिक, इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होनी है, जबकि निविदा जमा करने और खोलने की तिथि 17 जनवरी निर्धारित है. ऐसे में टेंडर से पहले ही काम शुरू होना नियमों के खिलाफ माना जा रहा है.

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी निर्माण या नवीनीकरण कार्य को ठेकेदार के चयन, कार्यादेश जारी होने और तकनीकी स्वीकृति के बाद ही शुरू किया जा सकता है. इसके साथ ही सुरक्षा राशि जमा करना भी अनिवार्य होता है. इन प्रक्रियाओं के बिना काम शुरू करना नियमों का उल्लंघन है.

बताया जा रहा है कि इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के जीर्णोधार पर करीब 9.99 लाख रुपये खर्च होने हैं. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीडीसी सह नगर आयुक्त जावेद हुसैन ने कहा कि कार्य को तुरंत रोक दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के खिलाफ शुरू किए गए किसी भी काम का भुगतान नहीं किया जाएगा और पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी.

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