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सुप्रीम कोर्ट से भाजपा नेताओं को राहत, झारखंड सरकार की याचिका खारिज, जानिए क्या था मामला

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 1:04:10 PM

टीएनपी डेस्क: देश के शीर्ष अदालत से भाजपा के कुल 27 नेताओं को बड़ी राहत मिली. इनमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं. 

क्या था मामला

आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 2023 में रांची में हुए प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई. इस मामले में भाजपा नेताओं पर हिंसा फैलाना का आरोप लगा था. सोमवार को शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए झारखंड सरकार की याचिका  खारिज कर दी.

आपको बता दें कि 14 अगस्त 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका को रद्द कर दिया था. आपको याद दिला दें कि झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए भाजपा की ओर से रांची में प्रदर्शन किया गया था. प्रदर्शन के दिन राज्य सरकार की ओर से निषेधाज्ञा लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी थी. भाजपा नेताओं पर आरोप है कि इस दौरान पथराव किया गया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई. इसी मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से भाजपा के शीर्ष नेताओं समेत करीब 27 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया.

 

Tags:Jharkhand newsRanchi newsBJP partyBjp jharkhandBjp leaderBabulal marandiRelief to BJP leaders from Supreme CourtSupreme courtJharkhand government's petition rejected

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