✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

रांची हिंसा मामला :  प्रमुख आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने खरिज की अर्जी 

BY -
Shreya Gupta
Shreya Gupta
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 6:20:23 PM

रांची (RANCHI) : रांची में 10 जून को हुए हिंसा के प्रमुख आरोपी की बेल पिटीशन को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच हुए बहस को सुनने के बाद मोहम्मद माज की जमानत अर्जी को खारिज करने का फैसला सुनाया. मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी के अदालत में हुई.

कौन थे पक्ष-विपक्ष

बता दें कि आरोपी मोहम्मद माज की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता उर रहमान ने अदालत में पक्ष रखा. जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने पक्ष रखते हुए मोहम्मद माज की जमानत याचिका का विरोध किया.

क्या है मामला

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके विरोध में 10 जून को बिना किसी अनुमति के अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी भीड़ रांची के मेन रोड पर प्रदर्शन के लिए उतर गई थी. पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने गोली चलाई थी, जिससे दो लड़के की मौत हो गई थी. तब पुलिस पर कई सवाल उठे थे कि पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की थी.

 

 

Tags:Ranchi violence case10 june ranchi violenceranchi policejharkhand highcourt on ranchi violence casejharkhand latest newsthe news post

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.