✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

रांची: पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर कोर्ट ने व्यक्ति को दोषी करार दिया, आरोपी भेजा गया जेल

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
Published: September 26, 2024,
Updated: 7:50 PM

रांची (RANCHI)- जबरदस्ती भी ठीक नहीं होता है. दो‌ लोगों के बीच प्यार मोहब्बत सहमति से ही रिश्ता सही है. एक ऐसा मामला हम बताने जा रहे हैं जिसमें जबरदस्ती संबंध बनाने का परिणाम भयावह निकला है.चाहे वह घरवाली ही क्यों ना हो. पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का परिणाम एक व्यक्ति को भारी पड़ गया.

जानिए पति-पत्नी के इस पूरे मामले को विस्तार से

पत्नी पर अधिकार उतना जताना चाहिए जितना कि आपसी समझ से हो. जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के कारण एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के कारण जेल जाना पड़ा है. इस मामले को इस तरह समझिए. पत्नी ने पति रणधीर वर्मा पर आरोप लगाया कि उसके पति जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं. उसकी इच्छा के विरुद्ध वह संबंध बनाते हैं.ऐसा बार बार होने से वह तंग आ गई जिस कारण कानून का सहारा लेना पड़ा.

पत्नी ने रांची के कोतवाली थाना में 2015 में पति रणधीर वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से गवाह पेश किए गए. दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद अपर न्याययुक्त के कोर्ट ने फैसला सुनाया. पति रणधीर वर्मा को दोषी पाया गया. दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी पति रणधीर वर्मा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. सजा की बिंदु पर 27 सितंबर को सुनवाई होगी. यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ सुखदेव नगर थाना में साल 2016 में दहेज प्रताड़ना का भी केस दर्ज किया है.

Tags:Jharkhand newsRanchi newsPhysical relationship with wifeJharkhand high courtforced physical relationship with wifeCourt punish a manTrending news

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.