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रामगढ़ पूर्व विधायक ममता देवी को बेल के लिए करना होगा और इंतजार, झारखंड हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

BY -
Samir Hussain
Samir Hussain
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 7:39:33 PM

रांची(RANCHI) : रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को अपनी बेल के लिए अभी इंतजार करना होगा. आज हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने ममता देवी के क्रिमिनय अपील मामले में सुनवाई हुई.  सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ममता देवी की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए सोमवार यानी 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. आपकों बता दें कि, इससे पहले 27 मार्च को हजारीबाग मामले में ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा. वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि गोला गोलीकांड का मामला 20 अगस्त 2016 का है. दरअसल रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच की ओर से कंपनी कार्यालय के बाहर धरना किया जा रहा था. इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे और पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और 24 से अधिक लोग घायल हो गए थे. जिसके बाद आइपीएल प्रबंधन ने ममता देवी समेत कई ग्रामीणों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 और रजरप्पा थाने में कांड संख्या 79/2016 दर्ज कि थी. जिसमें सुनवाई करते हुए एलपी एमएलपी कोर्ट ने गोला गोलीकांड में ममता देवी को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. ममता देवी की ओर से इसी मामले में रांची हाईकोर्ट में चुनौता याचिका दायर की गई थी.

रिपोर्ट. आदित्य सिंह

 

Tags:ramgarh formar MLAformar MLA Mamta Devijharkhand high courtwait for bailnext hearing monday

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