✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

Railway News: एक PNR पर टिकट लेकर समूह यात्रा करना चाहते हैं, तो जान लीजिये नया नियम

BY -
Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: February 7, 2026, 2:34:37 PM

धनबाद(DHANBAD):  अगर आप एक  PNR पर  टिकट लेकर समूह में  रेल में यात्रा करना चाहते हैं या विचार कर रहे हैं, तो आपको रेलवे के इस नए नियम को जान लेना जरूरी है.  रेलवे ने पहले के नियम में बदलाव किया है. जानकारी के अनुसार  ट्रेन से परिवार या समूह में यात्रा करने वाले के लिए रेलवे ने नियमों में सख्ती  लाई है. अब समूह में यात्रा के दौरान पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।  रेलवे के नए आदेश के अनुसार एक PNR  पर बुक अधिकतम 6 यात्रियों में से कम से कम किसी एक यात्री के पास पहचान पत्र होना चाहिए। 

पहचान पत्र पास में नहीं होने पर क्या हो सकता है एक्शन 

 टिकट जांच के दौरान यदि समूह में किसी भी यात्री के पास पहचान पत्र नहीं पाया गया, तो पूरे समूह को बिना टिकट  मान लिया जाएगा।  इस स्थिति में यात्रियों को बीच सफर में जुर्माना, अतिरिक्त शुल्क या अन्य सुसंगत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.  इसके अलावा जिन यात्रियों को किसी विशेष कोटे या रियायत के तहत टिकट बुक कराया है, उन्हें भी अपनी पात्रता साबित करने के लिए कागजात दिखाने होंगे।  रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन  को पत्र जारी कर इस नियम को लागू और पालन करने का निर्देश दिया है. 

समूह में रेल यात्रा का यह भी है नियम 

इसके अलावा  समूह में रेल यात्रा के नियम के अनुसार, 50 लोगों तक के लिए मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (CRS) से, 50 से 100 लोगों के लिए सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक (ACM) या मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (DCM) से, और 100 से अधिक के लिए वरिष्ठ DCM से अनुमति लेनी होती है; इसके लिए यात्रा का विवरण, यात्रियों की सूची (नाम, उम्र), और यात्रा के उद्देश्य (शादी का कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र आदि) के साथ एक आवेदन पत्र देना होता है, और यह प्रक्रिया ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले पूरी करनी होती है, साथ ही स्लीपर/AC कोच में वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ यात्रा की अनुमति नहीं है, जिसके लिए जुर्माना लग सकता है. 

Tags:DhanbadRailwaySamuhYatraNiyam

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.