✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

वैध बालू लेकर जा रहे युवक से पुलिस ने वसूले 25 हजार रुपये, पलामू में रिश्वत का बड़ा खेल उजागर

BY -
Shreya Upadhyay  CE
Shreya Upadhyay CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 19, 2026, 12:01:54 PM

पलामू (PALAMU): हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के भैरवपुर निवासी सचिन कुमार (पिता मनोज सिंह) ने पुलिस पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है. सचिन ने हुसैनाबाद थाना प्रभारी को दिए आवेदन में बताया कि वह बिहार से वैध जीएसटी चालान के साथ अपने निजी ट्रैक्टर (संख्या JH03AT 3850) से घर के निर्माण कार्य के लिए बालू ला रहे थे.

रास्ते में लंगरकोट गांव के पास सिविल वर्दी में कुछ पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी रोक ली. सचिन के अनुसार, एसआई नर्वदेश्वर सिंह, एसआई कालिका राम और चौकीदार अमित कुमार पासवान ने उनसे 50 हजार रुपये की मांग की. जब उन्होंने चालान दिखाया, तो गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो ट्रैक्टर को थाना में जब्त कर लिया जाएगा.

सचिन ने बताया कि मजबूर होकर उन्हें 25 हजार रुपये फोन पे के माध्यम से और 800 रुपये नकद देने पड़े. आरोप है कि पुलिसकर्मी अब भी दो हजार रुपये और मांग रहे हैं.

सचिन ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आवेदन के साथ बालू का वैध चालान भी संलग्न किया है. वहीं अब यह देखना है कि इन तीन व्यक्ति के विरुद्ध  भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन आगे कौनसा ठोस कदम उठाती है.

Tags:palamu newspalamu latest newspalamu latest news updatenews updatejharkhandjharkhand updateavaidh balubalu

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.