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शुद्ध पानी की जगह बॉटल में बिक रहा जहर, वाटर कंपनियों को मिला नोटिस, जानें रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा

BY -
Priyanka Kumari CE
Priyanka Kumari CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 2:52:02 AM

दुमका(DUMKA):पानी के बिन पानी बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. दूसरे शब्द में कहें तो जल ही जीवन है. यही वजह है कि शुद्ध जल की तलाश में लोग ना जाने क्या क्या उपाय करते है. कोई अपने घरों में वाटर प्यूरीफायर लगाता है, तो कोई बॉटल बंद पानी खरीद कर पीता है. क्योंकि चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि अशुद्ध पानी कई बीमारियों की वजह होता है. निरोग रहने के लिए डॉक्टर भी शुद्ध पानी पीने की सलाह देते है.

बंद बॉटल में शुद्ध पानी की जगह बिक रहा जहर

यही वजह है कि आए दिन शहर से लेकर गांव तक वाटर फिल्टरेशन प्लांट लग रहा है. लेकिन दुमकावासी बॉटल बंद पानी के रूप में कहीं जहर तो नहीं पी रहे है? हम ऐसा सवाल इसलिए कर रहे है, क्योंकि एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना 15 अप्रैल 2023 को संग्रहित कर जांच हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता भेजा गया था. जांच रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक की टिप्पणी के साथ जिला को प्राप्त हुआ है. जिसमें एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर unsafe कैटेगरी में रखा गया है.

वाटर निर्माता कंपनी के मालिकों को दिया गया नोटिस

जिसके आधार पर कार्यालय, अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से एक पत्र 24 मई 2023 को वाटर निर्माता कंपनी मेसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राईजेज, प्रोपराइटर.. मंटू कुमार लाहा, मदनपुर, जरमुंडी, दुमका को दिया किया गया. जिसमें स्पष्ट लिखा है कि एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर अनसेफ  की कैटेगरी के अंतर्गत है.  जो हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. निर्मित पेयजल खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है. इस परिपेक्ष्य में निर्मित पेयजल के उपयोग से आमजनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ गंभीर बीमारी होने की संभावना है.

 अगले आदेश तक एक्वा जॉय धारा के बिक्री पर प्रतिबंध

जिसकी वजह से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक एक्वा जॉय धारा के किसी तरह के पानी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है.  साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के धारा 28 उपधारा (1) के आलोक में एक्वा जॉय धारा के सारे पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार और उपभोक्ताओं से रिकॉल (वापस) करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है.

लगातार लोगों की सेहत से हो रहा था खिलवाड़

अब सवाल उठता है कि दुमका में बॉटल बंद पानी के रूप में एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एक ब्रांड नेम है. चौक-चौराहे की दुकानों से लेकर सरकारी दफ्तर तक ये पहुंच रहा है. जरमुंडी में निर्मित होने की वजह से खासकर बासुकीनाथ बाजार में इसकी खूब बिक्री होती है. जहां देश-विदेश से आनेवाले श्रद्धालु अनजाने में ही सही शुद्ध पानी के नाम पर मीठा जहर पी रहे हैं.

जाचं रिपोर्ट में पाया गया अनसेफ

दुमका के बाजार में अलग-अलग नाम से कई पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल बाजार में उपलब्ध है. काइट्स के बाद जॉय ब्रांड की जांच हुई, और दोनों का रिपोर्ट अनसेफ कैटेगरी में आया. जब जिले के नामी ब्रांड का यह आलम है, तो अन्य ब्रांड क्या हाल होगा. ये तो जांच का विषय है. इसलिए प्रशासन को चाहिए कि तमाम कंपनी के पानी को जांच के लिए भेजें. और रिपोर्ट में अनसेफ कैटेगरी आने पर वैसे कंपनी पर सख्त कार्रवाई हो. ताकि आम लोग आश्वस्त हो सके कि जो पानी वो खरीदकर पी रहे है, वो पूरी तरफ सेफ है.

रिपोर्ट-पंचम झा

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