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नेत्रहीन रेप पीड़िता के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए 10 लाख रुपए FD कराने का आदेश, जानिए किसने दिया

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 9:26:08 AM

रांची(RANCHI): नेत्रहीन रेप पीड़िता के संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट को रिम्स प्रशासन ने गर्भपात नहीं कराने की रिपोर्ट दी थी. बच्ची सात माह की गर्भवती है. इसलिए उसका प्रसव कराया जाएगा. बुधवार हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार इस गर्भवती बच्ची का ख्याल रखेगी. जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि गर्भवती बच्ची के होने वाले बच्चे के नाम पर किसी राष्ट्रीय बैंक में दस लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए. बच्चे के 21 साल पूरा होने पर यह राशि उस बच्चे को मिलेगी.

इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया है कि नेत्रहीन गर्भवती बच्ची का सुरक्षित प्रसव अच्छी तरह से कराया जाए. इसका ख़र्च राज्य सरकार वहन करेगी. प्रसव के बाद का भी खर्च सरकार वहन करेगी. हाईकोर्ट ने इस पीड़िता को सभी तरह से सहयोग देने को कहा गया है. इस आदेश को मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को देने का आदेश दिया है.

Tags:News

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