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हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर भाजपा सांसद ने उठाया मामला, जामा विधायक सीता सोरेन की विधायकी अवैध,जानिए पूरा मामला

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 1:01:37 PM

देवघर(DEOGHAR): झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश तीन दिन पहले दिया है जिसके आधार पर कहा गया है कि आरक्षण का लाभ उस राज्य में मिल सकता है जहां उसका जन्म हुआ हो. जाहिर सी बात है जिनका जन्म जिस राज्य में हुआ है वहीं इसका लाभ मिल सकता है. झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा सांसद ने उठाया मामला

झारखंड हाई कोर्ट का ताजा आदेश आने के बाद अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जो लोग इस राज्य के नहीं हैं वह सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक नहीं हो सकते हैं. गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह मामला उठाया है कि जामा से विधायक सीता सोरेन की विधायकी अवैध है क्योंकि सीता सोरेन का जन्म झारखंड में नहीं हुआ है. इसलिए वह हाईकोर्ट के ताजा आदेश के आधार पर विधायक नहीं रह सकती हैं.

भाजपा क्या करेगी आगे

भाजपा ने इसकी शिकायत की है जामा से भाजपा प्रत्याशी रह चुके सुरेश मुर्मू ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन की विधायकी भी अवैध हो जाती है क्योंकि सीता सोरेन इस राज्य में नहीं जन्मी हैं. इधर गोड्डा के सांसद विश्वाकांत दुबे ने कहा है कि भाजपा को इस विषय को जोर-जोर से उठाना चाहिए हाई कोर्ट के आदेश का सीधा परिणाम नहीं निकलता है. उल्लेखनीय है कि पिछले जन्म और झारखंड हाई कोर्ट में एक अभ्यर्थी की याचिका पर आदेश देते हुए कहा था कि जिस राज्य में अभ्यर्थी का जन्म हुआ है.आरक्षण का लाभ उसी राज्य में लिया जा सकता है. महिला अभ्यर्थी ने पति की जाति के आधार पर ही आरक्षण का लाभ लेने की मांग की थी.

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