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अब 5000 वर्गफीट या उससे अधिक ऊंचे निर्माण के लिए नक्शा पास करना होगा अनिवार्य   

BY -
Shreya Gupta
Shreya Gupta
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 8:39:34 AM

 टीएनपी डेस्क (TNP DESK): नगर विकास विभाग ने सभी जिलों के लिए निर्देश जारी किया है. जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्ग फीट या उससे अधिक जमीन पर निर्माण करने के पहले जिला परिषद से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा. बता दें कि पूरे राज्य में झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2016  लागू है. इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से वर्ग फीट या उससे अधिक जमीन पर आवाज अपार्टमेंट होटल रेस्टोरेंट्स या अन्य वेबसाइट उपयोग के लिए भवन निर्माण करने से पहले हर हाल में जिला परिषद से नक्शा पास कराना होगा. 

होगा थर्ड पार्टी का निबंधन

आम नागरिकों का नक्शा बनाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जिला परिषद स्तर पर थर्ड पार्टी का निबंधन किया जायेगा. इसके लिए विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है.

 

Tags:News

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