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रांची: कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो को नहीं मिली राहत, जानिए NIA कोर्ट ने क्या दिया आदेश

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 16, 2026, 10:02:32 AM

रांची - मानव तस्करी के क्षेत्र में कुख्यात नाम पन्नालाल महतो को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. एनआईए की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.मालूम हो कि पन्नालाल महतो पर आरोप है कि झारखंड के गरीब परिवार की बेटियों को दिल्ली या अन्य महानगरों में ले जाकर काम दिलाने के बहाने बेचता रहा है.

जानिए एन आई ए कोर्ट ने क्या कहा है

जिस प्रकार का आरोप पन्नालाल महतो पर है वह काफी गंभीर रहा है.पन्नालाल महतो और उसकी पत्नी पर पिछले 15 साल में 5000 से अधिक गरीब परिवार की बच्चियों को कथित रूप से बेचकर 80 करोड़ रूपया कमाने का आरोप है. उसका यह धंधा दिल्ली समेत कई महानगरों में फैला हुआ था.

NIA ने टेकओवर किया था मामला

पन्नालाल महतो तीन प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से झारखंड की बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली, पुणे, गुड़गांव,मुंबई जैसे शहरों में ले जाकर बेच देता था. एनआईए ने इस मामले को टेक ओवर किया था. 4 मार्च, 2020 को इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एनआईए की विशेष अदालत ने पन्नालाल महतो को जमानत देने से इनकार कर दिया है. उसके जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

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