रांची(RANCHI): राज्यभर में ईंधन की कमी के चलते हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी स्थिति को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं. सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) सह थाना प्रभारी कांके की ओर से सभी पेट्रोल पंप संचालकों और मालिकों के लिए नए और अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. साफ कर दिया गया है कि इन नियमों का पालन न करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नए निर्देशों के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रहे. किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम को रोकने के लिए पंप परिसर में ईंधन के स्टॉक की वास्तविक स्थिति और सरकारी दरों की जानकारी स्पष्ट रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि ग्राहकों में पारदर्शिता बनी रहे.
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से अब यह नियम सख्ती से लागू होगा कि बिना हेलमेट किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. पेट्रोल पंप कर्मचारियों को ऐसे ग्राहकों को ईंधन देने से मना करना होगा. इस पूरे नियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पंप मालिकों पर कार्रवाई तय है.
इसके अलावा, सुरक्षा कारणों से किसी भी प्रकार की खुली बोतल, जरीकेन या अन्य खुले पात्र में पेट्रोल या डीजल देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि कृषि कार्यों के लिए आवश्यक स्थिति में वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर किसानों को विशेष छूट दी जा सकती है. आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और अन्य सरकारी आपात सेवाओं को ईंधन वितरण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर इनके लिए अलग कतार या फास्ट-ट्रैक व्यवस्था करनी होगी.
भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यदि किसी भी पेट्रोल पंप पर अत्यधिक भीड़ जमा होती है, तो संचालकों को तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी. साथ ही, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य की गई है, ताकि सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो.