✕
  • News Update
  • Trending
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • Health Post
  • Foodly Post
  • TNP Special Stories
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Know Your MLA
  • Art & Culture
  • Tour & Travel
  • Local News
  • Special Stories
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • covid -19
  • LS Election 2024
  • TNP Explainer
  • International
  • Blogs
  • Education & Job
  • Special Story
  • Religion
  • Top News
  • Latest News
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • YouTube
☰
  1. Home
  2. /
  3. News Update

यूपीएससी मेंस परीक्षा 16 सितंबर से दो पालियों में ली जाएगी, जानिये रांची में कहां रहेगा सेंटर

BY -
Ranjana Kumari
Ranjana Kumari
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 9:24:48 AM

रांची (RANCHI): यूपीएससी की मुख्य परीक्षा 16 सितंबर से 18 सितंबर और 24 सितंबर से 25 सितंबर तक होनी है. इसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली कर रहा है. परीक्षा दो पाली में ली जाएगी. पहली पाली सुबह 09ः00 बजे दोपहर 12ः00 बजे तक होगी और दूसरी पाली में दोपहर 02.00 बजे अपराह्न से 05ः00 बजे तक होगी. रांची में निर्मला कॉलेज, डोरण्डा को भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है.

परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 

परीक्षा केन्द्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दंप्रसं की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है.

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.

3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना.

यह निषेधाज्ञा 16 सितंबर से 18 सितंबर और 24 सितंबर से 25 सितंबर तक प्रातः 06.00 बजे से अपराह्न 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगी.

Tags:News

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.