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खनन लीज मामला: सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर अब 12 अगस्त को चुनाव आयोग करेगी सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

BY -
Prakash Tiwary
Prakash Tiwary
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 13, 2026, 3:06:58 AM

रांची(RANCHI): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खनन लीज और शेल कंपनी मामले पर आज यानि 8 अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद आयोग ने अगली तिथि 12 अगस्त को निर्धारित की है. हालांकि, हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता एसके मेन्द्री दत्ता ने 12 अगस्त को सुनवाई ना करने का आग्रह किया. मगर, आयोग ने उनकी बात नहीं मानी और दो घंटे की सुनवाई के बाद 12 अगस्त की तारीख दी है. इस दौरान अधिवक्ता एसके मेन्द्री ने कहा कि यह मामला पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 9(A) को आकर्षित नहीं करता.

बता दें कि इस मामले पर चुनाव आयोग में 5 अगस्त को सुनवाई होनी थी. मगर, चुनाव आयोग ने इसकी सुनाई के लिए अगली तारीख दी थी, इसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई हुई.

क्या है मामला?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा लीज पर लिया है. उनपर यह आरोप भाजपा नेताओं ने लगाया था. भाजपा नेताओं ने इस मामले पर राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन भी सौंपा था और मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने नाम पर रांची के अनगड़ा मौजा थाना नंबर 26, खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है. हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उनके नाम पर कोई खनन पट्टा नहीं है.

बीजेपी नेताओं द्वारा ज्ञापन सौंपने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग से मन्तव्य मांगा था. इसके बाद चुनाव आयोग ने 2 मई 2022 को सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेज जवाब मांगा था. नोटिस में 10 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था. लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत बिगड़ जाने के बाद सीएम ने चुनाव आयोग से चार हफ्तों का समय मांगा था. इसके बाद चुनाव आयोग ने 20 मई को जवाब दाखिल करने का समय दिया था. 20 मई को सीएम हेमंत सोरेन ने अपना जवाब चुनाव आयोग में दाखिल किया. इसके बाद से चुनाव आयोग में सीएम हेमंत सोरेन की सुनवाई जारी है.

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा मुकदमा

इसके साथ ही चुनाव आयोग की सुनवाई के इतर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी. यह याचिका शिव शंकर शर्मा ने दाखिल की थी. इस याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले को सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है. जहां इस मामले पर अभी सुनवाई चल रही है.

12 अगस्त को चुनाव आयोग में होगी बसंत सोरेन की भी सुनवाई  

चुनाव आयोग में जहां आज यानि 8 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज और शेल कंपनी के मामले में सुनवाई हुई. तो वहीं इसी मामले में हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन का भी नाम शामिल है. बसंत सोरेन के मामले में भी चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है. बसंत सोरेन के मामले में सुनवाई 12 अगस्त को होनी है.       

Tags:News

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