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रांची में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, RTE नियमों की अनदेखी अब पड़ेगी भारी

BY -
Varsha Varma CE
Varsha Varma CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: May 22, 2026, 12:57:59 PM

रांची(RANCHI): राजधानी में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब पूरी तरह सख्त मोड में नजर आ रहा है. जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) कार्यालय ने साफ कर दिया है कि 25 अप्रैल 2019 के बाद खुले सभी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत मान्यता लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, ऐसे स्कूलों को 1 जून से 30 अगस्त 2026 तक का अंतिम मौका दिया गया है. इस अवधि में स्कूल प्रबंधन को आरटीई पोर्टल पर आवेदन कर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. यदि कोई संस्थान तय समय के भीतर आवेदन नहीं करता है, तो उसे अवैध मानते हुए आरटीई अधिनियम 2009 की धारा-18 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर स्कूल को बंद भी कराया जा सकता है.

शिक्षा विभाग ने नए और पुराने स्कूलों के लिए अलग-अलग व्यवस्था स्पष्ट की है. 25 अप्रैल 2019 के बाद शुरू हुए स्कूलों के लिए आवेदन करना पूरी तरह अनिवार्य है. वहीं, इससे पहले स्थापित निजी स्कूलों के मामले फिलहाल लंबित हैं. दरअसल, पुराने स्कूलों की मान्यता से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में “झारखंड प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट, हजारीबाग बनाम झारखंड राज्य” शीर्षक से दायर सिविल रिव्यू याचिका पर सुनवाई जारी है. अदालत ने अगले आदेश तक पुराने स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है, इसलिए उनके आवेदन फिलहाल स्थगित रहेंगे.

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि “झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011” के तहत तय मानकों को पूरा करना सभी निजी स्कूलों के लिए जरूरी है. जिन संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं, योग्य शिक्षक या आवश्यक शैक्षणिक मानक पूरे नहीं होंगे, उन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. शिक्षा विभाग के इस कदम के बाद अब गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में हलचल तेज हो गई है. अभिभावकों की नजर भी अब इस बात पर टिकी है कि कौन-कौन से स्कूल तय नियमों का पालन करते हैं और किन पर विभागीय कार्रवाई होती है.

 

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