लोहरदगा(LOHARDAGA): लोहरदगा में पत्नी की हत्या के आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र बहादुर पाल ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है. आरोपी बनवारी मुंडा पहले से ही मंडल कारा में कैद है. इस संबंध में लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि आरोपी के पुत्र ने ही घटना के बाद सेन्हा थाना में मामला दर्ज कराया था. घटना 12 जनवरी 2018 की है, जो सेन्हा थाना क्षेत्र के मुर्की कुंबा टोली का है. पूरे मामले को लेकर सेन्हा थाना में 35/18 मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन से आठ गवाही देने का कार्य किया गया था. आरोपी बनवारी मुंडा पर पीडीजे की कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.
रिपोर्ट: लोहरदगा ब्यूरो
