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दो अलग अलग हत्याकांड मामले में 17 लोगों को आजीवन कारावास , शंकरी पंचायत के मुखिया भी शामिल

BY -
Samiksha Singh
Samiksha Singh
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 1:54:20 PM

देवघर(DEOGHAR): देवघर के एडीजे 2 की न्यायालय से आज 17 लोगों को जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दो अलग अलग हत्याकांड के मामले में न्यायाधीश संजीव भाटिया की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दोनों मामला जसीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह का है और दोनो घटना जमीन विवाद में घटा था. 

सेवानिवृत्त फौजी की पीटपीट कर हत्या मामले में 12 को सजा

देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के शंकरी गांव में फौज से रिटायर  होने के बाद सरकार द्वारा दिवाकर झा को जमीन उपलब्ध कराई गई थी. सड़क किनारे स्थित इस जमीन पर जब दिवाकर झा निर्माण कार्य कर रहे थे तो उस गांव के रैयतों द्वारा इसका विरोध किया गया. विरोध आगे इतनी बढ़ गई कि 25 जुलाई 2014 की अहले सुबह रैयतों ने पीटपीट कर सेवानिवृत्त फौजी दिवाकर झा की हत्या कर दी. इतना ही नही रैयतों द्वारा बमबाजी भी की गई थी और चारपहिया वाहन को आग के हवाले भी कर दिया गया था. पुलिसिया अनुसंधान में 13 लोगो को अभियुक्त बनाया गया था. ट्रायल के दौरान इनमें से 1 की मौत हो गई थी. बाकी बचे 12 अभियुक्तों को आज एडीजे 2 संजीव भाटिया की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 90-90 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्तों में शंकरी पंचायत के वर्तमान मुखिया लक्ष्मी दास भी शामिल है. 

दूसरा मामला गोली मारकर हत्या में हुई सजा

दूसरा मामला भी जसीडीह थाना के सिकदारडीह पांचकुरा गांव की है. यहाँ भी जमीन विवाद में रेवा राणा का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था. इस घटना में गांव के ही 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. 22 फरवरी 2019 को घटी इस घटना में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. एडीजे 2 संजीव भाटिया की न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है. इसके अलावा इन सभी पर 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना लगाया गया है. 
दोनो मामले में अभियुक्तों के वकील द्वारा रिव्यु पेटिशन दाखिल करने की बात की जा रही है. 

रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा 

Tags:jharkhanddeogharLife imprisonment for 17 people in two separate murder cases

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