रांची (RANCHI) : रांची में लैंड स्कैम के आरोप में सजा काट रहे पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई. यह सुनवाई रांची के पीएमएलए कोर्ट में हुई. इस दौरान आईएएस छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है. इसलिए छवि रंजन को जमानत दे दी जानी चाहिए. तो वहीं दूसरे पक्ष के अभियुक्ता ने कोर्ट से छवि रंजन को बेल नहीं देने की बात कही. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
4 मई को ईडी ने छवि को किया था गिरफ्तार
आपको बता दें, राजधानी रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 13 अप्रैल को निलंबित आईएएस छवि रंजन के रांची के सरकारी आवास और जमशेदपुर स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी. इसके अगले दिन इसी मामले में ईडी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में ईडी ने 4 मई को निलंबित आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से ही वे होटवार जेल में बंद है. जिसके बाद छवि रंजन ने जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके साथ ही उन्होंने चार्जशीट दाखिल करने को लेकर भी 167 की याचिका दाखिल किया था. जिसपर 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी.
अबतक 10 लोगों को भेजा गया जेल
इस केस में ईडी ने अब तक रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर जेल भेज चुकी है.
