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जज उत्तम आनंद मामला: ऑटो चालक और उसका सहयोगी दोषी करार, 6 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा 

BY -
Samir Hussain
Samir Hussain
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 17, 2026, 1:44:15 PM

धनबाद(DHANBAD): जिला के अपर एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में गुरुवार को धनबाद की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है.

वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 अगस्त मुकर्रर की गई है. जज उत्तम आनंद की मौत आज से ठीक एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुई थी. धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप जज उत्तम आनंद सुबह टहल रहे थे तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया था.

पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. बता दें कि 20 अक्टूबर 21 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ 2 फरवरी 2022 को अदालत में आरोप का गठन किया गया था और 7 मार्च 2022 को इस मामले में पहले गवाह की गवाही हुई थी. यह पहला मामला है जब सीबीआई ने महज 5 महीने में फैसला सुनाया है.  

रिपोर्ट: शांभवी सिंह, धनबाद 

Tags:News

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