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Jharkhand: राज्यकर्मियों-पेंशनभोगियों को अब इलाज की चिंता क्यों नहीं सताएगी, इस रिपोर्ट में पढ़िए विस्तार से 

BY -
Satya Bhushan Singh   Dhanbad
Satya Bhushan Singh Dhanbad
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 19, 2026, 3:31:49 AM

धनबाद(DHANBAD) : झारखंड में सरकारी सेवकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. बीमार (भगवान न करें) होने पर उन्हें पैसे की चिंता नहीं करनी होगी. उन्हें 10 लाख रुपए तक के ट्रीटमेंट के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी. इससे अधिक राशि खर्च होने पर कॉरपस फंड से रकम दी जाएगी. मंगलवार को कैबिनेट के निर्णय से लाखों सरकारी कर्मियों, झारखंड के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, अधिवक्ताओं एवं ऐसे तमाम लोगों के परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा. सरकार के इस निर्णय से सरकारीकर्मियों के वेतन से ₹500 प्रति माह की कटौती की जाएगी तो वहीं गैर सरकारीकर्मियों को ₹6000 वार्षिक का भुगतान करना होगा. 

राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों  के लिए बड़ी घोषणा 

बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य बीमा की दिशा में बड़ी घोषणा की है. झारखंड राज्य कर्मचारी सेवानिवृत कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कराए जाने वाले उपचार में राशि की कोई सीमा नहीं होगी. इस बीमा योजना को ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला ले लिया गया है. बात इतनी ही नहीं है, किडनी डोनर का खर्च भी सरकार उठायेगी. इस योजना के अनुसार सामान्य बीमारियों में 5 लाख, गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी. 

5 लाख से अधिक का खर्च भी सरकार उठायेगी 

इस योजना की खासियत यह है कि सामान्य बीमारी में भी यदि राशि की अधिक सीमा 5 लाख से अधिक होती है, तो वह खर्च भी सरकार उठाएगी, ट्रस्ट मोड पर चिकित्सा के कुल खर्च में 5 लाख बीमा कंपनी अपने ऊपर लेगी जबकि बची राशि सरकार वहन करेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में किडनी डोनर का भी खर्च राज्य सरकार उठायेगी. बताया जाता है कि झारखंड राज्य कर्मचारी सेवानिवृतकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता के रूप में हर माह में मिलने वाली₹1000 की राशि में से ₹500 की कटौती की जाएगी. वहीं सेवानिवृत कर्मियों के लिए यह व्यवस्था दी गई है कि उनका इस योजना से जुड़ना उनकी इच्छा पर  होगी. यदि वे इस योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें सालाना ₹6000 एकसाथ  देने होंगे. 

योजना की एक महत्वपूर्ण सहूलियत यह भी 

योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण सहूलियत यह दी गई है कि निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी, कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवा रत और सेवानिवृत्ति एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्थान में कार्यरत और सेवानिवृत्ति नियमित कर्मी भी लाभ ले सकते है. इसके अलावा राजकीय विश्वविद्यालय एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत और सेवानिवृत शिक्षक गण एवं कर्मी भी झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते है. बता दें कि राज्य में सेवानिवृत कर्मियों की संख्या लगभग सवा दो लाख है. 

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो 

Tags:DhanbadJharkhandCabinetFaisalaKarmi

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