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राहुल गांधी के मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, कोर्ट में बहस पूरी

राहुल गांधी के मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, कोर्ट में बहस पूरी

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

जानिए क्या है मामला

2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था.

राहुल के इस बयान पर बवाल

गांधी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामला गांधी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान से संबंधित है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए) कहा था कि लोग हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी में कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे कांग्रेस को सर्वोच्च सम्मान देते हैं.

मोदी सरनेम में भी केस दर्ज

मोदी सरनेम मामले में भी रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की. वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की. 

क्या है मोदी सरनेम मामला

अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ जिसके बाद इस आपत्तिजनक बयान पर गुजरात भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसपर उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई. जिस वजह से उनकी सदस्यता भी चली गई.

 




 

Published at: 16 May 2023 01:35 PM (IST)
Tags:Jharkhand High CourtJharkhandHigh CourtRahul GandhiRahul Gandhi's defamation casedefamation casecourtMODINARENDRAMODITHENEWSPOSTBJPCONGRESS

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